सरायकेला : वर्ष 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में जिला न्यायालय, सरायकेला के विशेष न्यायाधीश (ADJ-1) चौधरी एहसान मोईज की अदालत ने दो दोषियों को 10 साल के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषियों में राजस्थान बीकानेर के रहने वाले ट्रक चालक गणपत राम चौधरी और उसके साथी राम निवास गोदरा शामिल हैं. अदालत ने इन्हें अवैध अफीम-डोडा के परिवहन के मामले में दोषी करार दिया. बता दें कि 12 अगस्त 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर चौका पुलिस ने वाहनों की जांच अभियान चलाया था. इस दौरान जमशेदपुर की ओर जा रहे एक 14 चक्का ट्रक को रोकने पर उसमें 196 प्लास्टिक बोरों में कुल 2783 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद किया गया था. जांच के दौरान ट्रक चालक गणपत राम चौधरी और उसके साथी राम निवास गोदरा पुलिस के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे सके. तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अफीम डोडा बरामद हआ. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया और 10 साल का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह फैसला एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई का संदेश देता है.