सरायकेला : सरायकेला प्रखंड के बलरामपुर में ग्राम प्रधान बुधराम हेम्ब्रम की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई जिसमें केंदपोसी गांव के राम हेम्ब्रम को गांव से बहिष्कार करने का फरमान जारी किया गया है. यही नहीं उसके घर में आस पास के लोगो को आना जाना के साथ किसी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही, बिना ग्राम सभा की अनुमति के उसके घर पर आने-जाने वाले लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा.
यह है आरोप
राम हेंब्रम पर यह आरोप है कि वह सरकारी सड़क पर आना-जाना करता है. उस सड़क पर कुछ लोगो की नजर है, जिन्होंने नाली का स्लैब हटाकर पूरे सड़क को अवरुद्ध कर दिया है. इसका विरोध राम हेंब्रम द्वारा किया गया है. कुछ दिन पूर्व गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नाली से स्लेब हटा दिया गया था जिसके कारण ग्रामिणों को आने-जाने में भारी कठिनाई हो रही है. राम हेम्ब्रम ने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अनुमंडल दंडाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला में दप्रसं कि धारा 133 के अन्तर्गत मिस केस सं- 125/2022 दाखिल किया गया था, ताकि नाली पर स्लेब पुनः लगाया जा सके. बताया गया कि 22 सितंबर को राम हेम्ब्रम कि भगीनी जमुना बोदरा को शौच जाने के क्रम में कोबरा सांप द्वारा काट लिये जाने के बाद नाली में स्लेब नहीं होने के कारण चौपहिया वाहन घर तक नहीं पहुंची, जिसके कारण जमुना बोदरा का स्थिति बहुत खराब हो गई थी जिसे बहुत मुश्किल से बचाया गया.
बैठक में ये रहे मौजूद
इस बैठक में राम हेम्ब्रम का सामाजिक बहिष्कार करने में मुख्य रूप से बुधराम हेम्ब्रम,शिशिर कुमार हेम्ब्रम उर्फ दिकु हेम्ब्रम,आनन्द हेम्ब्रम, मादरू हेम्ब्रम उर्फ कांणा हेम्ब्रम, विश्वकर्मा हेम्ब्रम उर्फ पान्डु हेम्ब्रम समेत अन्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे.
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