सरायकेला : जिला उपभोक्ता विवाद निवाकरण आयोग, सरायकेला-खरसावां ने उपभोक्ता मामला संख्या-20/2022 में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को दो माह के अन्दर शिकायतकर्ता संजय कुमार को एक लाख रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि में 80 हजार रुपये शारीरिक, मानसिक व वितीय उत्पीड़न के लिए तथा 20 हजार रुपये मुकदमेबाजी लागत से संबंधित है. समय पर मुआवजा राशि नहीं देने की स्थिति में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा. आरोप है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की सेवाओं की कमी के कारण शिकायतकर्ता को शारीरिक, मानसिक और वितीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. इस संबंध में शिकायतकर्ता संजय कुमार द्वारा आईडीबीआई बैंक लि0, आदित्यपुर और हेमलता प्रभु, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि0, मुम्बई के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा-35 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.