जमशेदपुर : उपायुक्त कार्यालय और उसके आसपास के करीब 50 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (धारा 144) लगा दी गई है। इस सम्बन्ध में शनिवार को धालभूम एसडीओ नीतिश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोरोना के नियमों का अनुपालन कराने का आदेश दिया गया है। इस दौरान धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक दलों और आम लोगों के ज्ञापन सौंपने के दौरान कड़ाई से इसको पालन करने कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोग उपायुक्त कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। उपायुक्त कार्यलय में प्रवेश के समय मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है और सभी लोग सामजिक दूरी बना कर रहेंगे। किसी तरह का हिंसक जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, पुतला दहन समेत अन्य आंदोलन करने पर पाबंदी होगी। बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पाबंदी रहेगा, किसी भी संगठन, राजनीतिक दल द्वारा बिना पूर्व अनुमति के सभा, सम्मेलन और जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। 26 मार्च के अपराहन से 30 अप्रैल 2021 तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।