Seraikela-Kharsawan : स्पेशल न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी चंपई सोरेन द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी आधिनियम 49(5) के आलोक में भू वापसी के आदेश के बाद सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के शहरबेड़ा मौजा में 5.63 एकड़ भूमि आदिवासी रैयतदार विजय सिंह को वापस करते हुए दखल दिहानी दी गयी। इस दौरान सीओ प्रणव अम्बष्ठ, सीआई सह मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त स्वपन मिश्रा मौजूद थे। करार के अनुसार कार्य नहीं करने पर विजय सिंह ने मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था।
शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
वर्ष 2007 में मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी रैयत विजय सिंह से शहरबेड़ा स्थित 5.63 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। पांच वर्ष तक उक्त जमीन पर कोई उद्योग नहीं लगने पर भू वापसी के लिए रैयत विजय सिंह ने राज्य सरकार के द्वारा गठित स्पेशल न्यायालय में वाद दायर किया था। राज्य सरकार द्वारा मंत्री चंपई सोरेन को स्पेशल न्यायालय के लिए पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। पीठासीन पदाधिकारी ने छोटानागपुर काश्तकारी आधिनियम की धारा 49(5) के आलोक में भू वापसी करते हुए रैयत विजय सिंह को दखल दिहानी देने का आदेश पारित किया। इधर, मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग वर्कस लिमिटेड, बिष्टुपूर, जमशेदपुर पर चांडिल थाना में एसटी/ एससी की जमीन धोखाधड़ी कर हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। चांडिल सीओ प्रणव अम्बष्ठ के निर्देश पर राजस्व सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार आदित्यदेव के बयान पर मामला दर्ज किया गया है।