Seraikela-Kharsawan : आदित्यपुर निगम क्षेत्र में इन दिनों पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जब लोग अपने निजी खर्च पर बोरिंग कराना चाह रहे हैं, परन्तु निगम द्वारा सख्त नियम अपनाकर बोरिंग की अनुमति नहीं दी जा रही। लिहाजा लोग परेशान हो रहे हैं, और इनमें आक्रोश भी है। निगम बिना अनुमति के बोरिंग कराए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई कर रही है। ताजा घटनाक्रम बीते रात की है जहां आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 में बिना अनुमति के बोरिंग कर रहे एक गाड़ी को नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया। साथ ही बोरिंग गाड़ी के संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस घटना से आक्रोशित बोरिंग गाड़ी संचालकों ने निगम के मनमाने रवैए पर विरोध जताया है।
अन्य निगम के मुकाबले ज्यादा देना पड़ रहा शुल्क
गुरुवार को निगम क्षेत्र में कार्यरत बोरिंग गाड़ी संचालकों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। वाहन संचालको ने बताया कि, नगर निगम में कुल 7 बोरिंग गाड़ियां 32 हज़ार शुल्क देकर परमिशन प्राप्त कर चुकी है। लेकिन अब निगम घर मालिकों को ही बोरिंग कराने के लिए अनुमति प्रदान नहीं कर रहा। ऐसे में बोरिंग गाड़ी संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है। आदित्यपुर नगर निगम में 32,000 रुपये से भी अधिक शुल्क प्रति वर्ष बोरिंग गाड़ी अनुमति के नाम पर लिया जाता है। जबकि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और कपाली नगर परिषद समेत सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 10 हजार के शुल्क पर ही अनुमति प्राप्त हो जाती है। बोरिंग गाड़ी संचालकों ने इस नियम को वापस लेने की मांग की है।