सरायकेला-खरसावां : जिले के करोबारीयों को फूड लाईसेन्स अब हाथों हाथ मिलना आसान हो गया । आज उपायुक्त अरवा राजकमल ने फूड लाईसेन्स और रजिस्ट्रेशन कैप कार्यलय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया । कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य कारोबारीयों के लिये आसानी से अनुज्ञप्ति और पंजीकरण की सुविधा के लिए उपायुक्त और सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने अनुमंडल कार्यालय में कैम्प कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया । उपायुक्त ने बताया की बिना अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है और छः माह का कारावास के साथ पांच लाख की जुर्माना का प्रावधान है क आज कैम्प कार्यालय से 100 कारोबारी को हाथों – हाथ रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र देकर उपायुक्त ने शुभारंभ किया । जिले में प्रत्येक बुधवार को प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।