RANCHI NEWS : आय से अधिक संपत्ति के मामले में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज कराई गई याचिका को कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है. जांच सीबीआई कर रही थी.
अब सीबीआई के लिए रास्ता खुल गया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
गोड्डा सांसद ने की थी शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में शिकायत
गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई गई थी. उन्होंने सीबीआई से शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. इसके बाद ही शिबू सोरेन ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.
12 सितंबर 2023 को कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई थी रोक
पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह कहते हुए रोक लगाई गई थी कि इस मामले में विचार करने की जरूरत है.
2020 में दर्ज की थी शिकायत
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने 2020 में शिबू सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत की थी. उन्होंने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने और अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था.
सोशल साइट पर सांसद ने ये किया है पोस्ट
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की. लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल में दाखिल मेरे केस की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा. कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. आगे लिखा है कि शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई और जांच कानून सम्मत है.