JHARKHAND NEWS : झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. वे बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इसपर गुरुवार को रांची पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका को ही कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है.
इसके पहले कोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. 5 फरवरी को सरकार के शक्ति परीक्षण में हेमंत सोरेन को हिस्सा लेने की अनुमति कोर्ट की ओर से दी गई थी महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इसके पहले भाजपा विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन को हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी.
ईडी के अधिवक्ता ने क्या कहा
इस मामले में ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि जेल जाने के बाद किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाता है. 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था.