जमशेदपुर : कदमा थाना क्षेत्र में ससुर हारा नायक पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में प्रधान जिला जज व सत्र न्याधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने ने आरोपी राजू हरिपाल को गुरुवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 8 मई को सुनवायी करेगी. घटना कदमा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर ब्लॉक नंबर 5 में घटी थी. आरोपी को कोर्ट ने धारा 302 के तहत दोषी पाया है.
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12 अप्रैल 2021 को घटी थी घटना
घटना 12 अप्रैल 2021 को घटी थी. घटना के दिन हारा नायक की बेटी अपने मायका में आयी हुई थी. इस दौरान चोरी के एक मामले में राजू जेल गया हुआ था. जमानत पर छूटने के बाद वह पत्नी निशा को लेने के लिये कदमा आया हुआ था. राजू चाकू का भय दिखाकर निशा को लेकर जाने का प्रयास कर रहा था. इस बीच ससूर हारा नायक ने रोकने का प्रयास किया था. इस दौरान ही हारा ने ससूर पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी थी.
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