Home » कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को चाईबासा एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने जारी किया कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, जानिये क्या है मामला
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को चाईबासा एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने जारी किया कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, जानिये क्या है मामला
JAMSHEDPUR : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आगामी 27 मार्च को चाईबासा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सशरीर हाजिर होना होगा. एमपी- एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है. राहुल गांधी पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी ने 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था. यह मामला रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट शुरू हुआ तो केस को चाईबासा ट्रांसफर कर दिया गया. (नीचे भी पढ़ें)
अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया. तब 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया. इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर राहुल गांधी के सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को ही खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.