जमशेदपुर : हावड़ा-टाटानगर स्टील एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12813) पर 20 जनवरी की रात पथराव की घटना के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा का रहने वाला राहुल भकत और सजल नाथ शामिल हैं. इनके खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस अभियान में आरपीएफ घाटशिला पोस्ट, आईपीएफ/सीआईबी खड़गपुर और अन्य अधिकारियों की टीम भी शामिल थी.
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रेलवे अधिनियम के तहत दो अन्य गिरफ्तार
इसके अलावा, छापेमारी के दौरान आरपीएफ ने अलग-अलग अपराधों के लिए गालूडीह-राखामाइंस सेक्शन से दो अन्य युवकों, रोहित सिंह और आकाश कुट्टी को भी पकड़ा है. ये दोनों जादूगोड़ा थाना अंतर्गत नवरंग बाजार के निवासी हैं. इनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 145(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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आरपीएफ की अपील: असामाजिक घटनाओं की सूचना तुरंत दें
आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि चलती ट्रेनों पर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकने से यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचता है. रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है. रेलवे सुरक्षा बल ने आम जनता से अपील की है कि इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल या संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.