Ranchi : फर्जी दस्तावेज के आधार पर पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले दरोगा सनत कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने निचली अदालत को इस मामले का ट्रायल चार माह के भीतर पूरा करने का निर्देश भी दिया है। सनत ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इस कारण निचली अदालत में साक्ष्य और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से समय की मांग की जा रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक सूरज वर्मा ने अदालत को बताया कि सनत कुमार सिंह फर्जी दस्तावेज के आधार पर झारखंड पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने चार माह में इस पूरे मामले का ट्रायल पूरा करने का निर्देश भी दिया है। फर्जी डिग्री के जरिये नौकरी लेने का आरोप सनत कुमार सिंह पर है, जिसको लेकर केस दायर किया गया है।