जमशेदपुर : निर्वाचन कार्य को लेकर ईआरओ, एईआरओ और निर्वाचन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाहरणालय सभागार में आयोजिक ट्रेनिंग में सभी तरह की जानकारियां दी गई। जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टि/ अनेक प्रविष्टियां/ तार्किक त्रुटियों को हटाने, मतदान केन्द्र पदाधिकारी द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन, अनुभागों का उचित गठन एवं मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण (व्यवस्थीकरण) का कार्य किया जाना है । साथ ही बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन, गलत तरीके से विलोपन से बचने के लिए सुरक्षा उपाय, समस्याग्रस्त मतदान केन्द्रों/भाग की पहचान को लेकर विस्तार से प्रशिक्षण जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को दिया गया । एक नवंबर से 30 नवंबर तक पुनरीक्षण गतिविधियां किया जाना है । सभी मतदान केन्द्रों पर चार विशेष मतदाता कैम्प क्रमश: 20, 21, 27 एवं 28 नवंबर 2021 को आयोजित किए जाएंगे । सभी बीएलओ को स्पेशल कैम्प का प्रोसिडिंग बनाने यथा कितने आवेदन फॉर्म 6, 7, 8 व 8 ए के प्राप्त हुए हैं, इसकी सुस्पष्ट जानकारी रखने का निर्देश दिया गया । 01.01.2022 की अहर्ता तिथि पूरा करने वाले मिलेनियम मतदाताओं का फॉर्म 6 भरने, फॉर्म 7 के माध्यम से वैसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चूकी है या अपने निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गये हैं उनके नाम विलोपित/हटाया जाना है । फॉर्म 8 जिनका नाम सुधारा जाना है । फॉर्म 8ए के माध्यम से वैसे मतदाता जो अपने निवास स्थान छोड़कर उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी दूसरे स्थान पर चले गये हैं अपना पता परिवर्तन करा सकते हैं। उक्त कार्य सभी मतदाता गरूड़ एप के माध्यम से बीएलओ द्वारा अपडेट करा सकते हैं । सभी बीएलओ को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म 7 का आवेदन प्राप्त करने, महिला/पुरूष लिंगानुपात में आवश्यक सुधार करते हुए त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया गया । निर्वाचन कार्यों के मॉनिटरिंग हेतु प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने तथा स्पेशल कैम्प के आयोजन के दौरान सभी बीएलओ को मतदाताओं को कैम्प में बुलाकर मतदाता सूची पढ़कर सुनाने का निर्देश दिया गया है ।
इन विंदुओं पर दी गई जानकारी
कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा अनाधिकृत विलोपन किसी भी परिस्थिति में नहीं करने, अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा रद्द/ अस्वीकृत किए गए प्रपत्रों के लिए सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी दोषी होंगे । किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्रों का निस्तार समय सीमा के अन्दर किया जाना आवश्यक है । विशेषकर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन प्रपत्र, जो 45 दिनों या कुछ मामलों में 60 दिनों से अधिक लंबित है, का अविलंब निस्तार करना है। भविष्य में तीव्र डाक(स्पीड पोस्ट) से मतदाता पहचान पत्र वितरण हेतु इरो नेट में सही पता अंकित करना, लापता मतदाताओं की पहचान एवं मृत मतदाताओं के विलोपन हेतु आंकड़ों का अभिसरण करने आदि पर चर्चा की गई।
50 फीसदी से कम वोटिंग वाले बूथ की जांच
कार्यशाला में उपस्थित सभी ए.ई.आर.ओ को निदेशित किया गया कि पिछले दो निर्वाचन (विधानसभा/लोकसभा) का वोटर टर्न आउट निकाल लें तथा 50% से कम पोल जहां हुए हैं वैसे 10 मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर लें । ऐसे मतदान केन्द्रों पर कम वोटिंग क्यों हुई इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया ।
ये अधिकारी थे मौजूद
प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीएम धालभूम संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, एसओआर नवीन कुमार, एसडीएम घाटशिला सत्यवीर रजक, उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ कार्यपालक दंडाधिकारी / नगर निकाय के पदाधिकारी व सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन के कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल थे।