पश्चिमी सिंहभूम : चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. इसके विरोध में उनके वकील की ओर से कोर्ट में अर्जी भी दी गई थी लेकिन अब उसे भी खारिज कर दिया गया है. ऐसे में राहुल गांधी को हर हाल में चाईबासा कोर्ट में सशरीर पेश होना पड़ेगा. इसके लिए कोर्ट से 26 जून की तिथि निर्धारित की गई है.
आखिर क्या है मामला
राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ तीखा भाषण दिया गया था. इस भाषण के बाद भाजपा नेता प्रताप कुमार की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम की अदालत में 9 जुलाई 2018 को मामला दर्ज कराया था. मामले में मानहानि की अर्जी दायर की गई थी. पांच सालों के बाद अब कोर्ट की ओर से मामले में सुनवाई की गई और राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है.
रांची स्पेशल कोर्ट से मामला पहुंचा चाईबासा
पहले मामला सीजेएम की अदालत में चल रहा था. इसे बाद में रांची के स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में भेज दिया गया था. अब केस को चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में भेजा गया है. अदालत की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया था कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को समन भेजा गया था. सम्मन पर भी वे हाजिर नहीं हुए थे इसके बाद ही गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है.