जमशेदपुर : साकची स्थित रविन्द्र भवन में जिले भर के अल्ट्रासाउंड संचालकों के लिए शुक्रवार को एक कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें रांची से आये कंसलटेंट ने मौजूद सेंटर्स संचालको को अल्ट्रासाउंड से जुड़े कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी दी. इसमें मुख्य रूप से जिला उपायुक्त सूरज कुमार, सिविल सर्जन डॉ आर एन झा मौजूद थे. बता दें कि जिले में कुल 150 अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित है.
इस कार्यशाला के माध्यम से सभी को गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण दिया गया. रांची से आइ पीसीपीएनडीटी एक्ट के कंसलटेट ने बताया कि सभी केंद्र को नियम के तहत मशीन का उपयोग करना है. इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों को बीते दो साल का सारा रिकार्ड व कागजात रखना अनिवार्य है. इसे कभी भी जरूरत के अनुसार मांगा जा सकता है. वहीं अल्ट्रासाउंड करने से पूर्व मरीजों की अनुमति जरूरी है. इसके लिए उनका हस्ताक्षर अवश्य लें. सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों को जिला मुख्यालय में रिपोर्ट देना भी अनिवार्य है. इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन बदलने या बेचने से पूर्व इसकी जानकारी विभाग को देनी जरूरी है. हालांकि इसमें जिले भर के संचालको को शामिल होना था परन्तु इनकी संख्या यहाँ काफी कम देखी गई.